Covid-19 वाराणसी में कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को सार्वजनिक स्थानों पर रोक

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वाराणसी – जिला प्रशासन ने कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सार्वजनिक स्थानों पर कक्षा 10 तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा।

प्रतिबंधित समूहों में डीएम के आदेशानुसार टीबी, हृदय संबंधी बीमारियों या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित या पूर्व में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोग भी शामिल हैं।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि जिले के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं फ्री चल रही हैं।

डीएम के आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों के प्रशासकों/प्रबंधकों को व्यस्त समय के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समय सारिणी जारी करने को कहा गया है ताकि एक ही समय में अधिक श्रद्धालु धार्मिक परिसर में न आएं।

शाम चार बजे के बाद पार्कों, घाटों, स्टेडियम और खेल के मैदान में जनता के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। डीएम ने कहा, “शाम 4 बजे के बाद पर्यटक बोटिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन वे घाटों पर नहीं बैठेंगे।” उन्होंने कहा कि नदी तट पर इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है।