Home जौनपुर समाचार 6 लाख की ठगी के मामले में बैंक प्रबंधक समेत दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के आदेश

6 लाख की ठगी के मामले में बैंक प्रबंधक समेत दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के आदेश

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने थाना प्रभारी सरायख्वाजा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तत्कालीन भदेठी शाखा के प्रबंधक समेत दो के खिलाफ धोखाधड़ी का प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. आरोप है कि कर्ज के नाम पर छह लाख रुपये की ठगी की गई है।

सरायख्वाजा क्षेत्र के जमुहाई निवासी वादी ऋषिकेश मिश्रा ने कोर्ट में अर्जी दी थी. अर्जी के मुताबिक वादी ने बताया था कि वह कम पढ़ा-लिखा है। उसे 10 लाख रुपये चाहिए थे। इस पर उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भदेठी शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को ऋण के लिए आवेदन किया। वादी के आवेदन पर शाखा प्रबंधक ने ऋण स्वीकृत किया और बैंक में पहले से मौजूद नीरज यादव को शाखा प्रबंधक द्वारा गारंटर के रूप में हस्ताक्षरित किया गया।

आरोप है कि शाखा प्रबंधक ने बैंक कैशियर और अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से साजिश कर कई सादे कागजों पर वादी के अंगूठे का निशान लिया और एक फरवरी 2021 को वादी के छह लाख रुपये नीरज यादव के खाते में भेज दिए. वादी के आवेदन पर , शाखा प्रबंधक ने ऋण स्वीकार कर लिया, और शाखा प्रबंधक ने नीरज यादव, जो पहले से ही बैंक में थे, को गारंटी के रूप में हस्ताक्षरित किया।

शाखा प्रबंधक ने कथित तौर पर विभिन्न सादे दस्तावेजों पर वादी के अंगूठे का निशान लिया और 1 फरवरी, 2021 को बैंक कैशियर और अन्य कर्मचारियों की मदद से वादी के छह लाख रुपये नीरज यादव के खाते में पहुंचा दिए। वादी को 3 फरवरी, 2021 को पता चला। जब वादी ने बैंक के शाखा प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों से बात की, तो शाखा प्रबंधक ने उसे सूचित किया कि नीरज के खाते में गलती से पैसा स्थानांतरित कर दिया गया था, और उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी। वादी ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी का सही नाम और पता बताया, लेकिन पैसे वापस नहीं किए गए। अदालत ने थाना प्रमुख सरायख्वाजा को प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला पाते हुए तत्कालीन शाखा प्रबंधक और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

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