आजमगढ़ – नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा मिली

Jaunpur samachar
Source

आजमगढ़ – नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जज ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनके कार्यों के लिए उन्हें $ 30,000 की सजा के साथ भी मारा गया था। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्री ने किया।

11 मार्च 2015 की रात आजमगढ़ जिले के बरदाह थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक को घर से बाहर बुलाकर ले जाया गया. इस मामले में पीड़िता के मामा दिलशाद उर्फ ​​शेरू निवासी नुआवा थाना बरदाह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के एक हफ्ते बाद पीड़िता को ढूंढ निकाला। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी दिलशाद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत सात गवाहों ने कोर्ट में टिप्पणी की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दिलशाद को उम्र कैद और तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

एसपी अनुराग आर्य ने इस मामले में बेहतर जांच के लिए तत्कालीन अन्वेषक निरीक्षक जगदीश उपाध्याय को 2000 रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र और मनीष कुमार को 1000 रुपये नकद इनाम की पेशकश की है।